देश-प्रत्यावर्तन

नाविकों की एक बड़ी संख्या हमसे स्वदेश वापसी के विवाद से संबंधित मुद्दों के बारे में संपर्क करती है। समुद्री श्रम संधिपत्र (MLC 2006) के अनुसार, एक नाविक का अधिकार है कि उसे निम्न परिस्थितियों में बिना कोई लागत के  प्रत्यावर्तित किया जाना है:

• यदि नाविक के रोज़गार समझौते की समाप्ति  हो जाती है, जब वह विदेश में है, 
• यदि नाविक के रोज़गार समझौते को जहाज़ के मालिक द्वारा समाप्त किया जाता है; या उचित कारणों के लिए नाविक द्वारा; तथा
• यदि नाविक उसके रोज़गार समझौते के तहत अपने कर्तव्यों को निभाने में अब सक्षम नहीं है, या ऐसी परिस्थितियों में है कि उन्हें निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
निम्नलिखित वेबसाइट् स्वदेश वापसी के अधिकार और MLC के बारे में अधिक जानकारी के लिए उपयोगी हो सकती हैं:

The right to be repatriated (स्वदेश वापसी का अधिकार) 

Maritime Labour Convention (समुद्री श्रम संधिपत्र)

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